संविधान के आर्टिकल 131 के तहत अगर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो जाए तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे अधिकारों की लड़ाई में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी करारा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि आप खुद को पूर्ण राज्य कैसे कह सकते हैं। केजरीवाल के लिए दो दिन के भीतर ये दूसरा बड़ा झटका है। केजरीवाल सरकार ने अप्रैल महीने में ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें मांग की गई थी कि उसे पूर्ण राज्य जैसे अधिकार मिलें। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए और पूछा कि आप खुद को पूर्ण राज्य कैसे कह सकते हैं। दिल्ली सरकार ने ये याचिका संविधान के आर्टिकल 131 के तहत दायर की थी। अदालत में केंद्र सरकार ने इस याचिका का विरोध किया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस मामले में संविधान के आर्टिकल 131 के तहत याचिका पर सुनवाई ही नहीं हो सकती है क्योंकि दिल्...