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यूपीः पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिन में खाली करना होगा सरकारी बंगला

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के सभी छह पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य संपत्ति विभाग ने बृहस्पतिवार को नोटिस जारी करते हुए बंगले खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया है। शीर्ष अदालत 10 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन आवास आवंटित करना अवैध ठहरा चुकी है। शीर्ष कोर्ट का आदेश मिलने के बाद राज्य संपत्ति विभाग ने इसे न्याय विभाग की राय के लिए भेज दिया था। न्याय विभाग ने 10 मई को बंगले खाली करने के लिए नोटिस भेजने पर सहमति जताई थी। न्याय विभाग से नोटिस के ड्राफ्ट का अनुमोदन कराकर राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश कुमार शुक्ला ने बृहस्पतिवार को नोटिस भेज दिया। संभावना है कि शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस रिसीव हो जाएगा। अदालत ने खारिज किया था आवंटन का कानून सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई के आदेश में उप्र. मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण) (संशोधन) अधिनियम को निरस्त कर दिया था। यह एक्ट सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2016 के उस आदेश बाद बनाया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास आवंटन को अवैध ठहराते हुए उनसे दो माह में बंगल...

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shannomagan
To write on general topics and specially on films;THE BLOGS ARE DEDICATED TO MY PARENTS:SHRI M.B.L.NIGAM(January 7,1917-March 17,2005) and SMT.SHANNO DEVI NIGAM(November 23,1922-January24,1983)