आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मदर टेरेसा संस्थान द्वार संचाऌलित बाल देखभाल घरों की जांच के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं मंत्रालय ने अब गोद लेने वाली संस्थाओं का भी पंजीकृत होना जरूरी कर दिया है। इसके लिए एक माह के भीतर राज्यों को इसकी पालना सुनिश्चित करानी होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने सभी राज्यों को चिट्टी भी लिखी है। जिसमें सभी चाइल्ड केयर संस्थानों को केंद्रीय गोद संसाधन निदेशालय से (सीएआरए ) कारा से भी जुडना अनिवार्य कर दिया गया है। इतना ही नहीं पिछले दिनों महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने सभी राज्यों से मदर टेरेसा द्वारा संचालित बाल देखभाल घरों जिनका संचालन मिशनरी ऑफ चैरिटी कर रही है केरिकार्ड जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में चैरिटी मिशनरी ऑफ चाइल्डकेयर होम्स में अवैध रूप से बच्चे गोद देने और रांची के आश्रय घर से तीन बच्चों को बेचने की शिकायत सामने आई थी। जिसके बाद मंत्रालय ने कड़े कदम उठाते हुए यह आदेश जारी किया है। इसके अलावा मंत्रालय ने राज्यों को कहा है कि वह इन नियमों को बाल घरों पर लागू कर...