सोनिया गाँधी के साथ होली मनाते जज चित्र सौजन्य : Coveragetimes.Com आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार Coveragetimes.com द्वारा 16 अक्टूबर को प्रकाशित रपट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुये कहा था कि दिल्ली एनसीआर में दीवाली पर पटाखें नहीं बेचे जायेंगे पटाखा व्यापारियों ने इस पर संशोधन की माँग की तो उसने बिल्कुल इनकार कर दिया कोर्ट ने इस पर कहा कि इस बार ऐसा नहीं होगा कि दिवाली बिना पटाखों के जलेगी हाँ लेकिन कुछ लोग इसे राजनीती से भी जोड़ रहे होंगे और में कितना धार्मिक हूँ कितना नहीं ये तो सब जानते है | अगर हमने आदेश में बदलाव लाये तो ये कानून के खिलाफ होगा और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा कि रात्रि 11 बजे के बाद पटाखें ना फोड़ें कोर्ट ने कहा कि अभी आपके पास जितने पटाखें है उतने से ही काम चलाये और रही बात संसोधन की तो दिवाली के बाद आप आ सकते है कोर्ट ने ये भी कहा कि हमने अखबार पे पढ़ा है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी पटाखें बेचना बंद नहीं हुआ है | कोर्ट को यह तय करना था कि दिल्ली-एनसीआर में पटाखें बेचना बंद होगा या नहीं असल में बात यह है कि कोर्ट ने 9...