केंद्र व दिल्ली सरकार के बीच राष्ट्रीय राजधानी के अधिकार को लेकर चल रही लड़ाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं और दिल्ली के हर फैसले करने का अधिकार उपराज्यपाल (एलजी) के पास ही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासनिक प्रमुख हैं। इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि उपराज्यपाल के पास ही सभी संवैधानिक अधिकार हैं। दिल्ली से जुड़े हर फैसले करने का अधिकार एलजी के पास है। एलजी की अनुमति से ही दिल्ली सरकार फैसला ले सकती है। इसलिए एलजी का हर फैसला दिल्ली सरकार माने। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार केवल स्पेशल पब्लिक प्रोजीक्यूटर नियुक्त कर सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार की इस दलील में कोई दम नहीं है कि उपराज्यपाल मंत्रियों की परिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं। इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि एसीबी को केंद्र सर...