भारत का कहना है कि 1960 की सिंधु जल संधि के कार्यान्वयन पर मतभेद है, एक ऐसा मतभेद जिसे इसे विश्व बैंक के तत्वावधान में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में भेजा जा चुका है। यह मुद्दा उड़ी में सेना के एक शिविर पर सीमा पार से आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ पैदा हुए हालिया तनाव की वजह से फिर चर्चा में है। सितम्बर 22 को भारत ने इस मुद्दे को यह कहते हुए उठाया कि कोई भी संधि 'एकतरफा' नहीं हो सकती। तो, क्या है यह सिंधु जल संधि? सिंधु जल संधि पानी के बंटवारे की वह व्यवस्था है जिस पर 19 सितम्बर, 1960 को तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में हस्ताक्षर किए थे। इसमें छह नदियों ब्यास, रावी, सतलुज, सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी के वितरण और इस्तेमाल करने के अधिकार शामिल हैं। इस समझौते के लिए विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। चर्चा यह भी है, कि इस समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? सिंधु जल सन्धि करने 19 सितम्बर 1960 को कराची पहुँचने पर भारत के प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान राष्ट्...