आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार चुनाव आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के मामले में केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली है, हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने पार्टी को यह फटकार लगाई कि आपने चुनाव आयोग की सुनवाई में सहयोग नहीं किया साथ ही सोमवार को सुनवाई करने का फैसला लिया है। कोर्ट ने सवाल दागा कि आखिर आप चुनाव आयोग के संपर्क में क्यों नहीं रहे? कोर्ट ने कहा कि जब आप बुलाने पर भी नहीं गए, तो अब आयोग मामले पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। चुनाव आयोग ने लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है और इसकी सिफारिश राष्ट्रपति से भी कर दी है। पार्टी ने अंतरिम राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था चुनाव आयोग के इस फैसले के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने अंतरिम राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, मगर फिलहाल वहां से भी आम आदमी पार्टी को राहत नहीं मिली। ANI ✔ @ANI There is no credible information. All re...