चारा घोटाले से जुड़े तीसरे मामले में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दे दिया गया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्पेशल कोर्ट ने लालू समेत 50 आरोपियों को दोषी ठहराया है. चाईबासा कोषागार से जुड़े मामले आरसी 68ए/96 में 56 लोगों को आरोपी बनाया गया था. राजद सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव को हजारीबाग चाईबासा कोषागार मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद सजा का एलान कर दिया है जिसके बाद राजद समर्थकों में मायूसी छा गई है. लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र को भी पांच साल की सजा सुनाई गई है. लालू प्रसाद यादव को पांच साल की सजा के अलावे 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. इसे पहले देवघर सरकारी खजाने से 90 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद सभी 16 दोषियों पर सजा का ऐलान किया गया था. सीबीआई की विशेष जज शिवपाल सिंह अब शाम 4 बजे उनकी सजा का ऐलान करने के लिए सभी को बुलाया था लालू यादव समेत सभी 16 पर सजा का ऐलान किया था.. लालू यादव को साढ़े तीन साल की सजा हुई थी जबकि पांच लाख का जुर्माना भी लगाया गया...