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दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- क्या अधिकारी सो रहे हैं?

आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार  दिल्ली में सीलिंग पर जुलाई 18 को सुप्रीम कोर्ट ने और सख्ती दिखाई। कोर्ट ने कहा कि सीलिंग रुकनी नहीं चाहिए। साथ ही आदेश दिया कि बिल्डिंग बाईलॉज को अनदेखा कर अवैध निर्माण करने वाले सभी बिल्डर, कांट्रेक्टर और आर्किटेक्ट ब्लैक लिस्ट किए जाएं।  इस  बाबत दो सप्ताह में नियम बनाए जाएं। जस्टिस एमबी लोकुर की बेंच ने कहा कि अवैध निर्माण करने वालों को सिर्फ 48 घंटे का नोटिस दिया जाए। जवाब नहीं मिले तो तुरंत कार्रवाई करें। अवैध निर्माण ढहाना है तो ढहा दें और सील करना है तो सील कर दें। नजफगढ़ वार्ड कमेटी के चेयरमैन को कोर्ट ने पेश होने का आदेश दिया नगर निगम ने कोर्ट को बताया कि नजफगढ़ में अवैध निर्माण ढहाने गए दस्ते को नजफगढ़ वार्ड कमेटी के चेयरमैन मुकेश सुर्यन ने काम नहीं करने दिया। इस पर कोर्ट ने सुर्यन को अगली सुनवाई पर पेश होने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि सीलिंग करने वाले अधिकारियों के साथ पर्याप्त पुलिस बल भेजा जाए। क्या इस क्षेत्र में कभी कार्यवाही हो सकती है? कूड़े घर के पास होटल खोलने  की इजाजत...

बरेली : अतिक्रमण मुद्दे पर आआप द्वारा मन्थन

दिनाँक 22.03.2018 को दोपहर 3 बजे आम आदमी पार्टी, बरेली के जिला, विधानसभा एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की एक मीटिंग आम आदमी पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश महासचिव (व्यापार प्रकोष्ठ) श्री अरविन्द अग्रवाल एवं रोहिलखंड जोन के संयोजक श्री निर्मल मिश्रा जी के साथ पार्टी कार्यालय, बसंत सिनेमा के सामने हुई। इस अवसर पर बरेली के जिलाध्यक्ष नवनीत अग्रवाल ने नगर निगम द्वारा चलाये जा रहे अतिक्रमण अभियान के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्य करने की जरूरत को बताया। 1. अतिक्रमण के लिए पूर्ब में उत्तरदायी निगम अधिकारी तथा ऐसे दूसरे लोगों को भी चिन्हित करना चाहिए जिनके संरक्षण में अतिक्रमण हुआ तथा उनके खिलाफ यथोचित कार्यबाही होनी चाहिए ना कि केवल पब्लिक के खिलाफ। 2. अतिक्रमण अभियान आजादी पूर्व के मानचित्र के अनुसार ना चलाकर बरेली महायोजना यानी कि बरेली के मास्टर प्लान के अनुसार होना चाहिए। 3. अतिक्रमण से पहले नालों की सफाई का विस्तृत प्लान बनाकर ही अतिक्रमण तोड़ना चाहिए। अगर नाली की सुचारू व्यबस्था ना बने तो अतिक्रमण अभियान का कोई लाभ नही होगा। 4. अतिक्रमण को तोड़कर नाले की सफाई की उचित व्यवस्था...

ये कानून चल रहा है देश में : वैध हिन्दू मूर्ति को हटा दो, अवैध मस्जिद पर बोलो भी नहीं

आर.बी.एल.निगम, वरिष्ठ पत्रकार बहुत कहते हैं, कि केन्द्र में मोदी आ गया, अब कोई हिन्दू आस्था को ठेस नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन कोर्ट हिन्दू आस्थाओं पर ही प्रहार कर रही है। इतने वर्षों से लगी इस हनुमान की मूर्ति से कोर्ट को यातायात में रुकावट नज़र आती है, लेकिन न ही किसी कोर्ट को और न ही जनहित याचिका डालने वाले को दिल्ली जामा मस्जिद इलाके में जरुरत से ज्यादा हुए अतिक्रमण नज़र आते हैं। पिछले 5 वर्षों में मीना बाजार से अतिक्रमण हटाए गए, स्थिति आज भी वही। कौन अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहा है? क्या कभी कोर्ट या किसी याचिकाकर्ता ने इस प्रश्न का उत्तर माँगा? इतना ही नहीं, जामा मस्जिद से दरिया गंज, जामा मस्जिद से मटिया महल चौक, मटिया महल चौक से गोलचा सिनेमा,तुर्कमान गेट कितना अतिक्रमण हुआ है, जिसे हटाने की किसी को चिंता नहीं। पटरियां रिक्शा और दुकानदारों ने घेर रखी है। जनता को पैदल चलने में कितनी कठिनाई होती है, उतनी हनुमान मूर्ति से नहीं। चिन्ता है हनुमान की मूर्ति से होते यातायात में होती रुकावट से। आखिर इस दोहरे मापदंड पर कब विराम लगेगा? क्या कानून हिन्दू और मुसलमान के लिए अलग-अलग हैं? जामा ...

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To write on general topics and specially on films;THE BLOGS ARE DEDICATED TO MY PARENTS:SHRI M.B.L.NIGAM(January 7,1917-March 17,2005) and SMT.SHANNO DEVI NIGAM(November 23,1922-January24,1983)