दिल्ली हाई कोर्ट ने आज उड़ते केजरीवाल को बहुत जोरों से जमीन पर पटका है, केजरीवाल को उनकी असली जगह दिखाते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि उप राज्यपाल नजीब जंग ही दिल्ली के बॉस हैं और केजरीवाल को सभी मामलों में उनसे अनुमति लेनी होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुसार उप राज्यपाल के पास ही सभी तरह के संवैधानिक अधिकार हैं क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली सरकार को सभी मामलों में उप राज्यपाल से अनुमति लेनी होगी, केजरीवाल को केवल स्पेशल प्रोसीक्यूटर की नियुक्ति कर सकती है। इस आदेश के बाद हाई कोर्ट ने उन सभी आदेशों और नोटीफिकेशंस को रद्द कर दिया जो केजरीवाल सरकार ने बिना उप राज्यपाल की अनुमति के लिए थे, अब केजरीवाल को सभी कानून पारित करने के लिए फिर से उप-राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी और फिर से उन्हें पास कराने के लिए फिर से केंद्र सरकार के पास भेजना होगा, मतलब अब केजरीवाल को कानून के हिसाब से ही चलना होगा। हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लताड़ते हुए कहा कि आप दिल्ली में उप-राज्यपाल को नजरअंदाज नहीं कर सकते, दिल्ली केंद्र सरकार के अधीन है, केंद...