'पेज 3' (2005), 'फैशन' (2008) और 'इंदु सरकार' (2017) जैसी फिल्मों के डायरेक्टर मधुर भंडारकर 50 साल के हो गए हैं। 26 जुलाई 1968 को मुंबई, महाराष्ट्र में जन्में भंडारकर उस वक्त विवादों में आ गए थे, जब प्रीति जैन नाम की एक मॉडल ने उन पर 1999 से 2004 के बीच 16 रेप करने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया था। 2004 में लगे इस आरोप की वजह से भंडारकर को 8 साल तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़े थे। हालांकि, नवंबर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उन पर लगे सभी आरोपों को रद्द कर दिया था। भंडारकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उनके वकील ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में बताया तो वे अपने आंसू नहीं रोक पाए थे।
क्या कहा था भंडारकर ने
भंडारकर ने इंटरव्यू में कहा था, "मैं वहां से कुछ दूरी पर खड़ा था, जहां केस की प्रोसीडिंग चल रही थी। इस वजह से फैसले को ध्यान से नहीं सुन सका। इसी बीच लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। तभी मेरे वकील ने पास आकर कहा कि कोर्ट ने मुझपर लगे आरोप रद्द कर दिए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या कहूं, कैसे रिएक्ट करूं? मैं सदमे में था। मैं रो पड़ा और आंसू मेरे गालों पर से बहने लगे। हर कोई मुझे देख रहा था और मैं दो मिनट तक अकेला ही एक कोने में खड़ा होकर खूब रोया। तब कहीं जाकर मुझे आराम लगा। मेरा परिवार इस दाग को पिछले 8 साल से बर्दाश्त कर रहा था।"
अवलोकन करें:--
लोग कहते थे करियर खत्म
मधुर ने बताया था, "लोग मुझसे कहते थे कि तेरा करियर खत्म हो गया और तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैंने हार नहीं मानीं। डटकर परिस्थिति का सामना किया। मैंने अच्छी फिल्में बनाईं, नेशनल अवॉर्ड जीते, इंडस्ट्री में सम्मान पाया, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया और फाइनली इस केस में भी जीत हासिल की।"
प्रीति ने दी थी भंडारकर के मर्डर की सुपारी
2004 में रेप का आरोप लगाने के बाद 2005 में प्रीति ने गैंगस्टर अरुण गवली के गुर्गे नरेश परदेसी को भंडारकर के मर्डर की सुपारी दी थी। भंडारकर को मारने के लिए प्रीति ने 75 हजार रुपए परदेसी को दिए थे। इस साजिश का खुलासा तब हुआ, जब गवली के वकील ने अग्रिपदा पुलिस को अलर्ट भेजा। लॉयर ने पुलिस को बताया था कि भंडारकर का मर्डर न होने पर प्रीति जैन पैसे वापस मांगे थे। पुलिस ने मामले की छानबीन कर 10 सितंबर 2005 को केस दर्ज कर लिया था। अप्रैल 2017 में प्रीति को तीन साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।
क्या कहा था भंडारकर ने
भंडारकर ने इंटरव्यू में कहा था, "मैं वहां से कुछ दूरी पर खड़ा था, जहां केस की प्रोसीडिंग चल रही थी। इस वजह से फैसले को ध्यान से नहीं सुन सका। इसी बीच लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। तभी मेरे वकील ने पास आकर कहा कि कोर्ट ने मुझपर लगे आरोप रद्द कर दिए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या कहूं, कैसे रिएक्ट करूं? मैं सदमे में था। मैं रो पड़ा और आंसू मेरे गालों पर से बहने लगे। हर कोई मुझे देख रहा था और मैं दो मिनट तक अकेला ही एक कोने में खड़ा होकर खूब रोया। तब कहीं जाकर मुझे आराम लगा। मेरा परिवार इस दाग को पिछले 8 साल से बर्दाश्त कर रहा था।"
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मधुर ने बताया था, "लोग मुझसे कहते थे कि तेरा करियर खत्म हो गया और तेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैंने हार नहीं मानीं। डटकर परिस्थिति का सामना किया। मैंने अच्छी फिल्में बनाईं, नेशनल अवॉर्ड जीते, इंडस्ट्री में सम्मान पाया, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया और फाइनली इस केस में भी जीत हासिल की।"
प्रीति ने दी थी भंडारकर के मर्डर की सुपारी
2004 में रेप का आरोप लगाने के बाद 2005 में प्रीति ने गैंगस्टर अरुण गवली के गुर्गे नरेश परदेसी को भंडारकर के मर्डर की सुपारी दी थी। भंडारकर को मारने के लिए प्रीति ने 75 हजार रुपए परदेसी को दिए थे। इस साजिश का खुलासा तब हुआ, जब गवली के वकील ने अग्रिपदा पुलिस को अलर्ट भेजा। लॉयर ने पुलिस को बताया था कि भंडारकर का मर्डर न होने पर प्रीति जैन पैसे वापस मांगे थे। पुलिस ने मामले की छानबीन कर 10 सितंबर 2005 को केस दर्ज कर लिया था। अप्रैल 2017 में प्रीति को तीन साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।
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