रिया चक्रवर्ती
ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुई रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर आज (सितंबर 29, 2020) बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान एनसीबी ने भी हाईकोर्ट में अपना हलफनामा पेश किया।
एनसीबी ने रिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि रिया चक्रवर्ती ने ही सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदे। साथ ही हलफनामे में यह साफ कहा गया कि रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती ड्रग सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर हैं।
जानकारी के मुताबिक, इस हलफनामे में एनसीबी ने बताया कि अभिनेत्री के वॉट्सऐप चैट, मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क से निकाले गए रिकॉर्ड बताते हैं कि वह ना केवल लगातार इसका सौदा करती थीं, बल्कि इस अवैध कारोबार को फाइनेंस भी करती थीं।
एजेंसी ने कोर्ट में रिया की याचिका पर कहा, “यदि पूरे परिदृश्य को देखें तो मौजूदा आवदेक (रिया चक्रवर्ती) ने यह जानते हुए कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स ले रहे हैं, उन्होंने इसे प्रश्रय दिया। मौजूदा आवेदक ने उपने घर में ड्रग्स को स्टोर किया और सुशांत सिंह राजपूत को भी देती रहीं।”
एनसीबी का दावा है कि उनके पास रिया के ख़िलाफ़ पर्याप्त सबूत हैं, जिनसे साबित होता है कि अभिनेत्री ड्रग तस्करी में शामिल थीं और ड्रग की डिलीवरी करती थीं। इसके अलावा वह ड्रग के लिए पेमेंट भी क्रेडिट कार्ड, कैश और पेमेंट गेटवे के जरिए करती थीं।
रिया और शौविक पर मामला दर्ज
एजेंसी ने कुछ समय पहले एनडीपीएस की धारा 27ए के कहत रिया के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था। इसके बाद रिया और उनके भाई ने इस मामले में उपरोक्त धारा लगाने का विरोध किया।
वहीं, उनके वकील सतीष मनशिंगे ने दलील पेश की कि उनके मुवक्किल के मामले में यह धाराएँ नहीं लगाई जा सकतीं, क्योंकि उन्होंने कभी-कभार ही मादक पदार्थ खरीदे और उनका सेवन भी सुशांत सिंह राजपूत ने ही किया।
मानशिंदे का कहना था कि एनसीबी ने इस मामले में अब तक केवल 59 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किए हैं और यह मात्रा इतनी नहीं है कि माना जा सके कि मादक पदार्थों का कारोबार चल रहा था।
गौरतलब है कि एक ओर जहाँ रिया के वकील की दलीलें हैं, वहीं दूसरी ओर एनसीबी का हलफनामा है। इसमें यह बात साफ लिखी है कि रिया हाई सोसायटी पर्सनैलिटी के लिए ड्रग डिलीवरी से जुड़ी थीं और वह ड्रग सिंडिकेट की एक सक्रिय सदस्य हैं। उन्हें इसी केस में एनसीबी ने पिछले दिनों गिरफ्तार किया था और मुंबई की भायखला जेल में रखा हुआ था। उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 6 अक्टूबर को पूरी होगी।
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